प्लास्टिक के ये उत्पाद 1 जुलाई 2022 से हैं प्रतिबंधित || प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, नियम 2016
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय-विकय एवं उपयोग 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है।
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