मध्यप्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 – नियम 1, 2 एवं 3 का विस्तृत विश्लेषण एवं 20 वैकल्पिक प्रश्न
नियमों का नाम, विस्तार, प्रारम्भ, पड़ोस की सीमा एवं स्कूल से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण – पूर्ण जानकारी
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नियमों का नाम, विस्तार, प्रारम्भ, पड़ोस की सीमा एवं स्कूल से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण – पूर्ण जानकारी
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पड़ोस की सीमा, कठिन क्षेत्रों में छूट, निःशक्त बच्चों हेतु परिवहन, स्कूल मैपिंग, भेदभाव निषेध, निःशुल्क गणवेश, एवं जन्म से 14 वर्ष तक बाल अभिलेख का घरेलू सर्वेक्षण
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25% आरक्षण, अलगाव एवं भेदभाव निषेध, विस्तारित पड़ोस सीमा से प्रवेश, जन शिक्षक का दायित्व, मार्च माह में प्रतिपूर्ति, एवं जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में अस्पताल/आंगनवाड़ी रिकॉर्ड एवं स्वघोषणा
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प्रवेश हेतु 3 माह की विस्तारित अवधि, विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान, मान्यता हेतु प्ररूप-1 में आवेदन, 45 दिन में 3 वर्षीय मान्यता प्रमाणपत्र (प्ररूप-2), अनंतिम मान्यता (प्ररूप-3), मान्यता वापसी की प्रक्रिया, तथा प्राथमिक (18 सदस्य) एवं मिडिल (16 सदस्य) स्कूलों में SMC का गठन, 3/4 अभिभावकों की भागीदारी, एवं मासिक बैठक
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तीन वर्षीय स्कूल विकास योजना (SDP) का प्रावधान, कक्षा-वार नामांकन, अतिरिक्त शिक्षक, अवसंरचना एवं वित्तीय आवश्यकता का आकलन, सरकारी/स्थानीय निकाय/निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भिन्न वेतन एवं सेवा शर्तें, राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति, एवं शिक्षकों के कर्तव्य – प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख, साप्ताहिक 45 घंटे कार्य, प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या निर्माण में भागीदारी
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शिक्षक शिकायत निवारण का त्रि-स्तरीय तंत्र (SMC → नियंत्रक अधिकारी → जिला समिति), जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर (अध्यक्ष) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (संयोजक), तिमाही बैठक, शासकीय शिक्षा पोर्टल के माध्यम से शिकायत, स्वतः संज्ञान का प्रावधान, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात हेतु 6 माह में युक्तियुक्तकरण, रिक्त पदों की भर्ती, शासकीय शिक्षा पोर्टल पर सूचना का प्रकाशन, एवं SCERT को शैक्षणिक प्राधिकारी नियुक्त कर पाठ्यचर्या, मूल्यांकन एवं समग्र गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया
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