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प्लास्टिक के ये उत्पाद 1 जुलाई 2022 से हैं प्रतिबंधित || प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, नियम 2016


प्लास्टिक के ये उत्पाद 1 जुलाई 2022 से हैं प्रतिबंधित || प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, नियम 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय-विकय एवं उपयोग 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक के एलिमिनेशन (निष्कासन/ हटाना/ निकालना) के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय-विकय एवं उपयोग 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है।

01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित चिन्हित वस्तुएँ निम्नलिखित हैं -
1. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड।
2. बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक।
3. प्लास्टिक झंडे।
4. कैण्डी स्टिक।
5. आईस्क्रीम स्टिक।
6. सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल।
7. प्लेट्स, कप गिलास, फार्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे।
8. स्वीट्स बाक्स / निमन्त्रण पत्र / सिगरेट पैकिट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म।
9. प्लास्टिक स्टीकर्स।
10. 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर।

उपरोक्त प्रतिबंध को लागू करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है -
1. प्रदेश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंध प्रभाव शील करने हेतु निमार्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही
2. नगरीय निकायों द्वारा इस संबंध में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की मॉनिटरिंग हेतु विकसित ग्रेविएम्स एप पोर्टल पर नगरीय निकायों का पंजीकरण।
4. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय टास्क फोर्स (कृत्यक बल/कर्मी दल) की नियमित एवं समीक्षा।
5. प्रतिबंध के कारण बंद होने वाले उद्योगों को प्रदेश स्तर पर सब्सिडी एवं इनसेंटिव (प्रोत्साहन) का प्रावधान।

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अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल के निम्न पत्र का अवलोकन करें।


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