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विद्यालयों में क्रय की प्रक्रिया क्या है? || Buying process in schools || म०प्र० भण्डार क्रय नियम || RSK के दिशानिर्देश


विद्यालयों में क्रय की प्रक्रिया क्या है? || Buying process in schools || म०प्र० भण्डार क्रय नियम || RSK के दिशानिर्देश

उप शीर्षक:
प्राथमिकता या फिर आवश्यकता के आधार पर कक्षा 01 से 08 की शालाओं में पूर्ववत म०प्र० भण्डार क्रय नियमानुसार क्रय किया जाना चाहिए।

क्रय की प्रक्रिया–

राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों अनुसार कहा गया है कि यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि RSK द्वारा सुझाये गये समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हो। सामग्री या कार्य या गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता या फिर आवश्यकता के आधार पर कक्षा 01 से 08 की शालाओं में पूर्ववत म०प्र० भण्डार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्युल का पालन करते हुये क्रय किया जाना आवश्यक है।

निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है-

(1) सत्र 2021-22 में एक परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के खाते में जारी की जाएगी।

(2) सर्वप्रथम शाला प्रबंध समिति की बैठक (शासन के प्रावधान अनुसार SMDC/SMC) आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए।

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(3) बैठक में ही आवश्यकतानुसार क्या क्या कार्य / सामग्री क्रय की जाना आवश्यक है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए।

(4) लिए गए निर्णय को शाला प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जाए।

(5) सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंध समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। दुकानदार को भुगतान यथा संभव अकाउंट पेयी (रेखांकित) चेक से करें रूपये ₹1000 शाला आकस्मिक व्ययों के लिए विद्यालय के किसी एक शिक्षक को अग्रिम चेक के माध्यम से दिया जाये। उनके द्वारा इस राशि से आकस्मिक व्यय कर देयक प्राप्त करें तथा इस अग्रिम राशि का समायोजन किया जायेगा। राशि रूपये ₹1000 (एक हजार रूपये मात्र) से अधिक होने पर बैंक चेक या ऑनलाईन या आर.टी. जी. एस. आदि से ही अनिवार्यतः भुगतान करें।

(6) यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाए तो दुकानदार को इसे लौटाते हुये आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें।

(7) स्व-सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(8) भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाईल में लगाए। क्रय सामग्री के बिल वाउचर आदि को वाउचर फाईल में सधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक पंजी (भण्डार पंजी) में दर्ज किया जाएंगा। शाला प्रबंध समिति (SMDC/SMC) के सचिव / अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप में जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय राशि का समायोजन किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएंगे।

वित्तीय प्रबंधन–

(1) कक्षा 01 से 08 वाली एकीकृत शालाएँ मप्र भंडार क्रय नियम एवं शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैन्युल का पालन अनिवार्य होगा।

(2) सत्र 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 12, कक्षा-1 से 10, कक्षा 6 से 12, कक्षा-6 से 10 एवं कक्षा-9 से 12 में School Grant की राशि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एवं कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्वीकृत School Grant की राशि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी की जायेगी।

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