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समग्र आईडी संशोधन की नवीन प्रक्रिया 2025 : विवाह, नाम सुधार और परिवार विलय के नए नियम


समग्र आईडी संशोधन की नवीन प्रक्रिया 2025 : विवाह, नाम सुधार और परिवार विलय के नए नियम

नागरिकों के लिए समग्र आईडी में जानकारी अद्यतन करने हेतु विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका

समग्र आईडी संशोधन हेतु नवीन निर्धारित प्रक्रिया - 2025


मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 03 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के अनुसार समग्र आईडी में संशोधन की नवीन और व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुविधाओं को सरल बनाना और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करना है।
यह जानकारी आम नागरिकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख संशोधन एवं आवश्यक प्रक्रियाएं

1. परिवार विलय (Family Merger): विवाह, कानूनी रूप से गोद लेना, या बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे ठोस कारणों के आधार पर दो परिवारों का विलय किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित परिवार के मुखिया की ओटीपी (OTP) के माध्यम से सहमति और सभी सदस्यों का e-KYC अनिवार्य है।

2. माता या पिता के नाम में सुधार: यदि एक बार की निर्धारित सीमा समाप्त हो चुकी है, तो नाम में सुधार हेतु कलेक्टर द्वारा अनुशंसा पत्र अनिवार्य होगा। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

3. वैवाहिक स्थिति में संशोधन: यदि किसी सदस्य की वैवाहिक स्थिति को 'विवाहित' से बदलकर 'अविवाहित' करना है, तो यह प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। इसके लिए कलेक्टर की स्पष्ट अनुशंसा के बाद विभाग द्वारा समीक्षा कर सुधार किया जाएगा।

4. समग्र कार्ड प्रिंटिंग: अब कोई भी नागरिक पोर्टल पर अपनी सदस्य आईडी डालकर और पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त 4 अंकों के ओटीपी के माध्यम से अपना कार्ड स्वयं प्रिंट कर सकता है।

5. आधार लिंकिंग संबंधी नियम: एक आधार कार्ड को केवल एक ही समग्र आईडी पर लिंक किया जा सकता है। डुप्लीकेट आधार वाले प्रकरणों को पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। नागरिकों को एसएमएस (SMS) के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी।


नोट:― सभी कार्यालयीन प्रक्रियाओं जैसे नया परिवार बनाने, सदस्य जोड़ने या हटाने के लिए अब संबंधित अधिकारी (सचिव/जीआरएस/सीईओ) का e-Auth सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन दिनांक 03 जुलाई 2025 एवं संदर्भ पत्र क्र. वि.एवं प्रौ. विभाग का पत्र क्र SNT/14/0025/2023/41-2, दिनांक 07/04/2025 का अवलोकन करें।

समग्र आईडी संशोधन हेतु नवीन निर्धारित प्रक्रिया.pdf Download
लेख का सारांश:
मध्यप्रदेश शासन ने नागरिकों की समग्र आईडी में सुधार के लिए प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया है। अब विवाह, गोद लेने या परिवार पुनर्गठन की स्थिति में परिवार विलय, और माता-पिता के नाम में सुधार हेतु स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। आधार कार्ड का दोहराव रोकने के लिए ब्लॉक करने की व्यवस्था और अधिकारियों के लिए e-Auth अनिवार्य किया गया है। नागरिक अब स्वयं ओटीपी के माध्यम से कार्ड प्रिंट कर सकते हैं।
विषय क्षेत्र: मध्यप्रदेश शासन, ई-गवर्नेंस, नागरिक सेवाएं, सरकारी योजनाएं और दस्तावेज सुधार।
जानकारी का स्रोत: परिपत्र क्र. SNT/14/0025/2023/41-2, दिनांक 03 जुलाई 2025, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।

आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
लेखक
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infosrf.com

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