गृह भाड़ा भत्ते की दरें || house rent allowance rates (मध्यप्रदेश राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु)
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल के दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के दिशानिर्देशानुसार 'राज्य वेतन आयोग' की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को 'गृह-भाड़ा भत्ते' की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। दिशानिर्देश में जो जानकारियाँ दी गई हैं उसका विवरण निम्नानुसार है-
पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4/2/2003/नियम/चार दिनांक 15-9-2003 द्वारा स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने विचारोपरान्त गृह भाड़ा भत्ता की वर्तमान दरों में पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-87 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-87 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं। नीचे सूची दी गई है।
(1)क्रं. | शहर / कस्बे की आबादी | गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु। | 10% |
2 | 3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु। | 7% |
3 | 50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु। | 5% |
4 | 50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु। | 3% |
(2) यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होगें।
(3) निम्नानंकित कर्मचारियों/ अधिकारियों को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी- (क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो। (ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (ग) संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी।
(4) उपरोक्त गृह भाड़ा भत्ते की दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से प्रभावशील होगीं।
इस तरह दिशानिर्देश में जानकारियाँ दी गई है। दिशानिर्देश को नीचे दी गई लिंक से क्लिक करें।
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