कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही || विभागीय जाँच || सेवामुक्ति एवं निष्कासन || निलम्बन, इस अवधि में वेतन एवं निलम्बन से बहाली
म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 की धारा 9 के अनुसार किसी शासकीय सेवक को नियन्त्रण अधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा सकता है।
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