विद्यालय में बच्चों को सूखा राशन वितरण के आदेश || आगामी आदेश तक सूखा राशन ही वितरित होगा
कक्षा एक से पाँच तक के विद्यालय प्रारंभ होने के पश्चात मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद, म. प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गतगठित संस्था) द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक - 1109/22/वि-8 / एम.डी.एम. / 2021 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 सितम्बर 2021 से विद्यालय संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है –
संदर्भित आदेश क्र. 01 के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 1 सितम्बर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 6 से 12 वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं संदर्भित आदेश 02 के माध्यम से स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की शालाएँ कोविड 19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड काल में सूखा राशन दिये जाने के निर्देश है। अतः सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 1 से 8 वीं तक सभी कक्षाओं में पूर्व की तरह सूखा राशन आगामी आदेश तक वितरित किया जाता रहेगा।
इस तरह से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद, म. प्र. शासन के दिशा-निर्देश में आगामी आदेश तक के लिए सूखा राशन वितरण करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए दिशानिर्देश का अवलोकन करें।
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