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शासकीय सेवकों को मिलने वाले समस्त प्रकार के अवकाश, अवकाश पात्रता एवं इसकी शर्तें || Leave for government servants, Its eligibility and conditions

(A) आकस्मिक अवकाश-

[I] (क) अवकाश का प्रकार - सामान्य आकस्मिक अवकाश।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 13 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - किसी पर्याप्त कारण से देय।
(घ) विशेष - एक समय में अधिकतम 8 दिवस का अवकाश देय। आधे दिन का अवकाश भी लिया जा सकता है।
सा.प्र.वि. क्र. 692/1098/163) दि. 25.10.72

[II] (क) अवकाश का प्रकार - महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 1 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - हरतालिका तीज के दिन देय सामान्य आकस्मिक अवकाश की तरह।
(घ) विशेष - सा.प्र.वि 392/148/1/(3) 81 दि. 28.8.81 से एक समय में 10 दिवस तक अवकाश स्वीकृत योग्य।

[III - i] (क) अवकाश का प्रकार - अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को अतिरिक आकस्मिक अवकाश।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - वर्ष में 7 दिन 13 दिन के अतिरिक्त।
(ग) विशेष - सा.प्र.वि एक समय अधिकतम 10 दिवस तक अवकाश लिया जा सकता है। सा.प्र.वि. क्र./सी./3/41-83-3 R 11-1-841

[III - ii](क) अवकाश का प्रकार - (3-अ) विकलांग कर्मचारियों को विशेष अवकाश।
(ख) देय दिवस (कैलेण्डर वर्ष में) - 10 दिवस।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - सभाओं, सेमीनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 13 आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त।
(घ) विशेष - म.प्र. शासन सा.प्र.वि. क्र. 74/ 1585/2011/आ.प./एक दि. 10.1.2012 द्वारा देय।

नोट- विशेष आकस्मिक अवकाश, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के आयोजन, केन्द्र एवं राज्य शासन संस्थान एवं एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी जैसे- यू.एस. विश्व बैंक आदि विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान जो निःशक व्यक्तियों के पुनर्वास के केन्द्र के रूप मान्य हो।

[B] परिवार नियोजन पर विशेष अवकाश

[I] (क) अवकाश किसे - शासकीय सेवक (पुरुष)।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 6 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - परिवार नियोजन आपरेशन के प्रमाण पत्र पर।
(घ) विशेष - सा. प्र. वि.क्र. 2323/2-96/ 1(3) 13-11-59

[II] (क) अवकाश किसे - महिला कर्मचारी को।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 14 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - नान्-प्लूरल टी. टी. के लिए।
(घ) विशेष - सा. प्र. वि.क्र. 2037 /सी. आर./1 (11) 66 दि. 4-10 66 तीन या अधिक बच्चे जीवित होने पर ऐसी प्रसूति के पश्चात आपरेशन में भी अवकाश देय
सा. प्र. वि. क्र. 1073-555/1 (3) दि. 8.4.70

[III] (क) अवकाश किसे - (3) पत्नी कर्मचारी के आपरेशन कराने पर पति कर्मचारी को।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 7 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - चिकित्सा प्रमाण पत्र पर।
(घ) विशेष - आपरेशन में भी अवकाश देय।
सा.प्र.वि.क्र.1073 55/1(3) दि. 8.4.70

[C] परिवार नियोजन असफल होने पर पुनः आपरेशन पर

[I] (क) अवकाश किसे - पुरुष कर्मचारियों के संबंध में।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 6 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर।
(घ) विशेष - इस अवकाश में रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित है।
सा.प्र.वि.क्र. 20/366/1(3) दिनांक 26.11.75

(क) अवकाश किसे - महिला कर्मचारी को।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 14 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - चिकित्सक के प्रमाण पत्र।
(घ) विशेष - सा. प्र. वि. क्र. 54-52-1-3 76 दिनांक 12-3-76

(क) अवकाश किसे - पत्नी के टी. टी., आपरेशन।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 7 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - प्रायवेट नर्सिंग होम में भी आपरेशन 7 दिन असफल होने पर पति कर्मचारी को देय चिकित्सक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।
(घ) विशेष - सा.प्र.वि. क्र. 3/14/853/1 दिनांक 5.4.88 कराने पर प्रमाण पत्र।

[D] नस पुनः जुड़वाने पर

(क) अवकाश किसे - महिला/पुरुष
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - अधिकतम 21 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - अविवाहित होने पर या 2 से कम बच्चे होने पर या नसबंदी होने के बाद बच्चों की मृत्यु होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र।
(घ) विशेष - अधिकतम 21 दिन या वास्तविक रूप से अस्पताल में रहने की अवधि पर विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकार योग्य ऐसी शल्य क्रिया सा. प्र. वि. क्र. 300/31/1/ (3) दिनांक 21.6.76 में उल्लेखित केन्द्रों पर होने पर ही होना चाहिए।

[E] कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को

(क) अवकाश किसे - राज्य स्तर अध्यक्ष, महामंत्री को।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - अधिकतम 10 दिन।
(ग) विशेष - म.प्र. शासन सा.प्र.वि. क्र. 10/46/93/ कन/1/15 दि. 8.10.93 एवं 10/37/8/1/ 15/कक 7-12-98

(क) अवकाश किसे - संभाग/जिला स्तर अध्यक्ष, सचिव।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - अधिकतम 7 दिन।
(ग) विशेष - म. प्र. शिक्षक कांग्रेस को भी सा प्र. वि. एफ/10/3287/कक/1/ 19-1-89

(क) अवकाश किसे - तहसील एवं विकास खंड स्तर पर अध्यक्ष, सचिव को।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - अधिकतम 3 दिन।
(ग) विशेष - उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश शिक्षक संघ सा. प्र. वि. क्र. 10/ [2/1/15/कक / 91 दिनांक 16.4.91 से उपरोक्तानुसार देय।

[F] माह दिसम्बर में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

(क) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - अधिकतम 2 दिन
(ख) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - अपरिहार्य परिस्थिति में दो दिन से अधिक दिया जा सकता है।
(ग) विशेष - सा.प्र.वि. क्र. सी- 3/7/1/3/ 99 R. 25.2.99

[G] अर्जित अवकाश

(क) वर्ष में अर्जन - 30 दिन - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को।
(ख) अधिकतम जमा - 240 दिन।
(ग) एक समय अधिकतम देय - 120 दिन।
(घ) अवकाश वेतन - अवकाश पर जाने के पूर्व दर से वेतन प्राप्त होगा।
(ङ) कारण - घरेलू कार्य, बीमारी इत्यादि।
(च) विशेष - नोट 1 - नवनियुक्ति या मध्य में सेवा छोड़ने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 24 दिन अवकाश की दर से जमा होगा।
नोट 2 - अनु. क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को 10 दिन का अति. अर्जित अवकाश देय होगा। म्.प्र. शासन वि. क्र. एफ. बी. 11/नि-2-चार, दि. 19-1-821
नोट 3- यदि अर्द्ध वार्षिकी पर जमा अवकाश 240 दिन या 225 से अधिक हो तो उसको अलग रखा जाएगा तथा छः माही पूर्ण होने के पश्चात् अवशेष अवकाश जोड़ा जावेगा । म.प्र. शासन वि. वि. क्र. सी/1/2/96/सी/1 दिनांक 2.6.97

[H] अर्द्धवेतन अवकाश

(क) वर्ष में अर्जन - सेवा के संपूर्ण वर्ष के लिए एक माह में 20 दिन।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - कोई सीमा नहीं।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - पूर्ण अवकाश का अर्द्धवेतन। व्यक्तिगत या चिकित्सा प्रमाणपत्र।
(घ) विशेष - म.प्र.वि.वि. क्र. 119/2306/86/आर-1 चार दि. 19.3.06

[I] लघुकृत अवकाश

(क) अवकाश अर्जन - अध्ययन हेतु पूर्ण सेवाकाल में 180 दिन बिना चिकित्सा प्रणाण पत्र महिला कर्मचारी को 60 दिन प्रसूति अवकाश के साथ (ख) विशेष - अर्जित नहीं होता बल्कि उपयोगित अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में दुगुना विकलित होता है।

[J] अदेय अवकाश

(क) वर्ष में अर्जन - पूरे सेवाकाल में 360 दिन।
(1) जब नियमानुसार कोई अवकाश देय हो या
(2) जब कर्मचारी लिखित में असाधारण अवकाश चाहे।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - 90 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - पूर्ण अवकाश वेतन का आधा।
(घ) विशेष - पूरे सेवाकाल में 180 दिन बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र पर यह भविष्य में अर्जित होने वाले अर्थ वैतनिक अवकाश तक सीमित रहेगा तथा उसी खाते में विकलित होगा।

[K] असाधारण अवकाश

(क) वर्ष में अर्जन - स्थाई और अस्थाई शासकीय सेवक के लिए कोई सीमा नहीं।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - कोई अवकाश वेतन देय नहीं।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - स्थाई शासकीय कर्मचारी को।
(1) बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 3 माह तक।
(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 6 मार्च तक 1 वर्ष पूर्ण किए कर्मचारी को।

[L] प्रसूति अवकाश (समस्त महिला कर्मचारी हेतु)

(क) वर्ष में अर्जन - (1) प्रसूति पर 180 दिन से अधिक नहीं।
(2) गर्भपात पर 6 सप्ताह (45 दिन) पूरे सेवाकाल में।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - अवकाश वेतन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - प्रकृति या गर्भपात अथवा असफल गर्भस्राव।
(घ) विशेष - जिस महिला कर्मचारी के दो या अधिक बच्चे जीवित हैं उन्हें स्वीकृत नहीं होगा।
वि.वि... जी-25 11-95 सी-चार दि. 13.2.95 द्वारा सीमा तय।

[M] पितृत्व अवकाश

(क) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - एक समय में 15 दिन। (प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव होने के 6 माह तक।)
(ख) विशेष - ऐसे पुरुष को जिसके दो से कम जीवित बच्चे हो दिनांक 1.8.03 से देय।

[N] विशेष निर्योग्यता अवकाश

कर्तव्य के निष्पादन में पहुँचाई गई चोट के कारण निर्रोग्य माह अवकाश।
(क) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर परन्तु बराबर पश्चात अधिकतम 24
(ख) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - प्रथम 120 दिन अर्जित अवकाश के अर्द्धवेतन के बराबर।
(ग) विशेष - पुनः निर्योग्यता होने पर अवकाश लिया जा सकता है किंतु एक निर्योग्यता से अधिक देय नहीं होगा।

[O] आकस्मिक रूप से लगी चोट के लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश

(क) वर्ष में अर्जन - कोई नहीं।
(ख) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - पूर्ण वेतन पर अधिकतम 120 दिन।
(ग) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - 120 दिन तक पूर्ण वेतन।
(घ) विशेष - किसी विशिष्ट कर्तव्य के निष्पादन में सामान्य जोखिम से अधिक बीमारी या क्षति का दायित्व बढ़ता हो।
यदि निर्योग्यता किसी बीमारी के कारण हो तो चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि यह निर्योग्यता विशिष्ट कर्तव्य के निष्पादन के फलस्वरूप हुई है।

[P] अध्ययन अवकाश

(क) देय दिवस (कैलेंडर वर्ष में) - पूर्ण सेवा काल में 24 माह एक समय में 11 माह।
(ख) अवकाश स्वीकार होने की पात्रता - पूर्ण वेतन तथा मँहगाई भत्ता (अन्य भत्ता नहीं)
(ग) विशेष - सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत अथवा बाहर उच्च अध्ययन अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु।
(1) सेवाकाल 5 वर्ष से कम नहीं।
(2) अवकाश के उपरान्त 3 वर्ष से अधिक समय सेवानिवृत्ति हेतु हो।

टीप - वि.वि. क्र. एफ. 4-7-2003 नि. /चार दि. 15-9-2003. म.प्र. अवकाश नियम 1977 के नियम 38(1) के संशोधन उपरन्त 180 दिवस किया गया। वित्त विभाग ज्ञापन क्र. 1-7-2010- नियम- चार दिनांक अवकाश 7.6.2010 से लागू।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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