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sports portal तैयार || शासकीय/अशासकीय विद्यालय में क्रीड़ा शुल्क केवल 40% भाग रहेगा- निर्देश

म.प्र. शालेय खेल-कूद गतिविधियों के सुव्यस्थित संचालन एवं डेटा मेनेजमेंट की दृष्टि से ऑनलाइन स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट सिस्टम Portal sports.mponline.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल एम.पी. ऑनलाइन की website पर उपलब्ध है जो दिनांक 01.06.2022 से प्रभावशील होगा। इस पोर्टल में निम्नानुसार दो व्यवस्थाएँ की गई है।

1. प्रदेश में विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से जो क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है वह म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 1802 /20-2/2022/910 दिनांक 19.05.2022 अनुसार राज्य स्तर पर 10 प्रतिशत, संभागीय स्तर पर 15 प्रतिशत, जिला स्तर पर 35 प्रतिशत एवं विद्यालय स्तर पर 40 प्रतिशत, खाते में ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

2. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत उन खिलाड़ी छात्र एवं छात्राओं का पंजीयन किया जाना जो वर्ष 2022-23 तथा आगामी वर्षों में स्कूल / संकुल / विकासखण्ड / जिला / समाग / राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं। पोर्टल को विजिट करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।

स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट सिस्टम Portal

sports.mponline.gov.in पोर्टल के संचालन हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के दिशानिर्देश में जो जानकारियाँ दी गई हैं नीचे बिंदुवार उनका वर्णन है। इसके अलावा लोक शिक्षण संचनालय के दिशानिर्देश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

पोर्टल के संचालन हेतु दिशानिर्देश

1. प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को स्वयं को पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, भले ही उनके विद्यालय का कोई छात्र किसी खेल स्पर्धा में भाग न ले रहा हो।

2. विद्यालय के पंजीयन का संकुल स्तर पर सत्यापन किया जायेगा, इस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है।

3. जो विद्यार्थी विभिन्न स्तर की कीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते है उन्हें इस पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा। इन विद्यार्थियों को स्वयं अथवा उनके विद्यालय को क्रीड़ा निधि से भुगतान करना होगा। उक्त खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्तर पर भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को ही शुल्क देना होगा, सभी विद्यार्थियों को यह शुल्क नहीं देना है। विद्यालय के पंजीयन उपरांत ही छात्र हेतु पंजीयन फार्म पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा।

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश कमांक: एफ 1/2017/41-2 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार पंजीयन शुल्क कियोस्क के माध्यम से करने पर प्रति खिलाड़ी राशि रुपये 30/- एवं स्कूल के द्वारा स्वयं के केन्द्र से भुगतान करने पर राशि रुपये 20/- प्रति खिलाड़ी देय होगा।

5. प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय खेल शिक्षक अपनी योग्यता एवं खेल संबंधी जानकारी / उपलब्धियों का पंजीयन कराएंगे। शासकीय खेल शिक्षकों के पंजीयन की राशि शाला क्रीड़ा निधि से दी जाएगी।

6. राज्य स्तर से खेल पंचाग जारी किए जाने पर उस पंचाग के अनुरूप विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

7. शाला स्तर पर पंजीकृत खिलाड़ी छात्र / छात्राओं का सत्यापन संकुल द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा।

8. संकुल स्तर पर खेलवार खिलाड़ी दलों का चयन कर चयनीकृत सूची को ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा तथा संकुल स्तर पर आयोजित शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में वयनित दलों की सूची एवं पात्रता प्रमाण पत्र प्रेषित संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

9 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर खेलवार खिलाड़ी / दलों का चयन कर पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जायेगी तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र ऑनलाइन दर्ज कर खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को प्रदाय किये जाएंगे।

9.1 जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दलों की सूचियाँ संभागीय कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

9.2 जिला स्तर पर खेलवार खिलाड़ी / दलों के चयन हेतु चयनकर्ताओं की नियुक्ति की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जायेगी।

9.3 जिला स्तर पर खेलदार रैफरियों / ऑफीशियल्सों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।

10. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संभाग स्तर पर खेलवार खिलाड़ी / दलों का चयन कर पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी।

10.1 संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के सहभागिता / मेरिट प्रमाण-पत्र ऑनलाइन दर्ज कर खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को प्रदाय किये जाएंगे।

10.2 ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का निराकरण नियमानुसार समय सीमा में किया जायेगा।

10.3 संभाग स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दलों की सूचियाँ लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

10.4 संभाग स्तर पर खेलवार खिलाड़ी / दलों के चयन हेतु चयनकर्ताओं की नियुक्ति की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जावेगी।

10.5 संभाग स्तर पर खेलवार रैफरियों / ऑफीशियल्सों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।

11. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य स्तर पर ऑनलाइन खेल पंचाग जारी किया जायेगा।

11.1 राज्य स्तर पर खेलवार खिलाड़ी/ दलों का चयन हेतु चयनकर्ताओं को नियुक्त कर पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जायेगी। 112 राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के सहभागिता / मेरिट प्रमाण-पत्र ऑनलाइन दर्ज कर खिलाड़ी छात्र / छात्राओं को प्रतियोगिता स्थल पर प्रदाय किये जायेगे।

11.3 खेलों में ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों का निराकरण निर्धारित खेलों के नियमानुसार समय सीमा में किया जायेगा।

11.4 राज्य स्तर पर चयनित खिलाडियों के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दलों की सूचियाँ राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिताओं हेतु प्रेषित की जावेगी।

11.5 राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त विजेता खिलाड़ियों की जानकारी संचालनालय हेतु प्रतियोगिता स्थल पर दल प्रमुख द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

11.6 राज्य स्तर पर खेलवार रेफरियों / ऑफीशियल्सों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।

पूर्व प्रक्रिया में पात्रता प्रमाण पत्र की 05 प्रतियों के साथ तीन वर्षों की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आदि की प्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ वस्या करना होती थी. जिसका संपूर्ण व्यय खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को वहन करना पड़ता था। ऑनलाइन पंजीयन होने से संस्था, विद्यालय, विकासखण्ड जिला संभाग एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों के संधारण में समय / धन की बचत होगी तथा ऑनलाइन दर्ज अभिलेख में त्रुटियों की सभावना न्यूनतम होगी।

उक्त कार्य किये जाने संबंधी जानकारी sports.mponline.gov.in के USER MANUAL पर अपलोड है। तकनीकी समस्याएँ होने पर हैल्पलाइन नं० 0755-6720200 पर संपर्क किया जा सकता है।
कृपया जून माह में समस्त शासकीय / अशासकीय विद्यालय पोर्टल पर अपना पंजीयन करायें।

इन प्रकरणों 👇 के बारे में भी जानें।
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9. Date of birth (जन्मतिथि) अंग्रेजी शब्दों में कैसे लिखें।
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11. शासकीय कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति के अलावा मिलने वाली सुविधाएँ।

I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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