यदि कर्मचारी (शासकीय सेवक) द्वारा पदोन्नति पर जाने से इन्कार कर दे तो क्या होगा || When an employee (government servant) refuses promotion
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्र0 एफ / 5691530/2020 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 8/12/2020 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने विषयक निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में जो कहा गया है उसका विवरण निम्नानुसार है-
राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रभावशील की गई हैं जिसका पैरा-13 निम्नानुसार है-
(1) "इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उसे पूर्व में स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा। परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।"
(2) उपर्युक्त सम्बंध में यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि दिनांक 01/04/2006 अथवा इसकी पश्चातवर्ती तिथि को समयमान वेतनमान की निर्धारित सेवावधि पूर्ण कर ली जाती है परन्तु समयमान वेतनमान हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक के पूर्व ऐसे शासकीय सेवक को नियमित पदोन्नति प्राप्त होने पर उसके द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तब उस शासकीय सेवक को समयमान के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति बैठक में क्या विचार किया जाना चाहिए?
(3) उपर्युक्त संबंध में विचारोपरान्त निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है-
"ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने दिनांक 01/04/2006 या पश्चातवर्ती तिथि को समयमान वेतनमान हेतु निर्धारित समयवधि पूर्ण कर ली है, परंतु समयमान हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के पूर्व उनकी नियमित पदोन्नति होती है और वह पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे उक्त समयमान वेतनमान की वर्णित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचारण में नहीं लिया जा सकेगा।"
नीचे दिशानिर्देश का अवलोकन कर सकते हैं।
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R F Temre
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