शासन द्वारा विद्यालयों की दर्ज संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान राशि || राशि कहाँ कहाँ व्यय की जा सकती है?
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा सेकेण्ड्री एजुकेशन, गौतम नगर, भोपाल के आदेश क्रमांक क्र./ समय शिक्षा/2021/2885 भोपाल दिनांक 23-11-2021 के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत विभिन्न अनुदान मदों में व्यय के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि–
समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि के व्यय हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जातें है–
1. वार्षिक अनुदान – समग्र शिक्षा अभियान के तहत शाला की दर्ज संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान की दर निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2021-22 में भारत शासन द्वारा नामांकन के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृति दी गई है–
नामांकन – राशि
1-15 – 12,500
16-100 – 25,000
101-250 – 50,000
251-1000 – 75,000
1001 से अधिक – 1,00,000
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समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मेन्युअल अनुसार वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग निम्नानुसार कार्यों हेतु किया जा सकता है–
(i) शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता हेतु शाला की साफ-सफाई, शौचालय की दैनिक साफ-सफाई, सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा।
(ii) प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव / मरम्मत / बदलाव।
(iii) प्रयोगशाला सामग्री का क्रय (यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तो)
(iv) विद्युत देयक (राज्य बजट से पूर्ति न होने तथा बिजली कटने की स्थिति में) अपरिहार्य स्थिति में।
(v) पेयजल व्यवस्था, इंटरनेट व्यय।
(vi) शाला में उपलब्ध मरम्मत योग्य फर्नीचर की मरम्मत - उसी फर्नीचर की मरम्मत का कार्य किया जाये जिसे मरम्मत उपरान्त उपयोग में लिया जा सके तथा न्यूनतम 3 वर्ष उपयोग किया जा सके।
(vii) मेप, चार्ट, स्टेशनरी अध्यापन हेतु पूरक सामग्री – यह देखने में आ रहा है कि वार्षिक अनुदान की राशि से शालाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थान पर कुछ ही मदों में समस्त राशि व्यय कर ली जाती है। यहाँ तक कि प्रयोगशाला उपकरण के रूप में भी ऐसी सामग्री क्रय कर ली जाती है, जो कक्षा 9 से 12 के लिए आवश्यक नहीं है। प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में किस तरह की सामग्री ली जानी चाहिए इस संबंध में NCERT द्वारा साइंस किट के लिए दी गई सुझावात्मक सूची का उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला सामग्री खरीदते वक्त यह ध्यान रखें कि ऐसी ही सामग्री का क्रय किया जाए जो कक्षा 9 एवं 12 के पाठयक्रम के अनुरूप हो।
(viii) खेल दिवस, वार्षिक दिवस स्कूल फाउंडर्स डे (Day). राष्ट्रीय त्योहारों इत्यादि का आयोजन।
(ix) बैठकों का आयोजन।
(x) शाला का रखरखाव भवन का मेनटेनेंस, पुताई, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखने हेतु आवश्यक व्यय।
(xi) इस राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण प्रतिबंधित है।
(xii) यदि एक परिसर एक शाला है तो प्राथमिक अथवा माध्यमिक यथास्थिति शालाओं के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार व्यय किया जा सकेगा।
2. शाला में सुरक्षा हेतु कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक सामग्री के क्रय तथा शाला को सुरक्षित बनाने हेतु ₹2000/- के मान से प्रतिशाला राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से शाला में सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किए जाएँ।
3. खेलकूद व्यय (Sports & Physical Education Grant)- भारत शासन द्वारा प्रति हाईस्कूल एवं सेकेण्ड्री स्कूल हेतु ₹25000/- के मान के स्पोर्ट्स ग्रान्ट की स्वीकृति दी गई है। इसके व्यय हेतु गाइडलाइन परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
वित्तीय प्रबंधन
समस्त शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि के व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मेन्युअल का पालन अनिवार्य होगा।
वित्तीय मेन्यूअल के अनुसार–
(i) ₹25,000/- तक की सामग्री का क्रय सीधे किया जा सकता है किन्तु क्रय सामग्री के भुगतान के समय जी.एफ.आर. 145 के तहत प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। > ₹25,000/- से अधिक तथा ₹2.50 लाख तक के क्रय हेतु तीन सदस्यीय समिति अधिकृत हैं। इसमें क्रय समिति मार्केट सर्वे कर कोटेशन आमंत्रित कर गुणवत्ता एवं दरों की तुलना के आधार पर निर्णय लेगी एस.एम.डी.सी. स्तर पर क्रय समिति का कार्य भवन समिति द्वारा किया जाएगा तथा जी.एफ. आर. 146 के तहत प्रमाणीकरण किया जाएगा।
(ii) सीमित निविदा- ₹2.50 लाख से अधिक एवं ₹25 लाख तक खुली
GEM पोर्टल के माध्यम से क्रय हेतु निम्नानुसार सीमा निर्धारित है –
(i) ₹50,000/- तक GEM उपलब्ध सप्लायर से, गुणवत्ता मापदण्ड ध्यान में रखते हुए ₹50,000/- से अधिक एवं ₹30 लाख तक GEM पर उपलब्ध न्यूनतम 3 सामग्री प्रदाता में से 11 से (न्यूनतम दरों) पर क्रय किया जा सकेगा गुणवत्ता मापदण्ड, स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखा जायेगा।
(ii) ₹30 लाख से अधिक GEM पोर्टल पर ऑनलाईन बीडिंग के माध्यम से अतः क्रय प्रक्रिया के विहित नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
(iii) कई शाला प्रबंधन समितियों द्वारा निर्धारित मदों में राशि का व्यय न कर, नवीन निर्माण कार्य नये सिरे से करा लिया जाता है यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। किसी भी स्थिति में इस राशि का उपयोग नवीन निर्माण कार्यों के लिए नहीं किया जाये।
(vi) प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा (परिशिष्ट-2)। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएंगे।
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