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TC के संदर्भ में अत्यावश्यक शासकीय दिशानिर्देश || govt. orders about TC


TC के संदर्भ में अत्यावश्यक शासकीय दिशानिर्देश || govt. orders about TC

उप शीर्षक:
TC के संदर्भ में अत्यावश्यक शासकीय दिशानिर्देश प्रसारित किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि बिना टीसी के प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इन्दौर के का पत्र जिसका विषय है– पालक द्वारा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने पर विद्यार्थी के विद्यालय में प्रवेश के संबंध में। यह पत्र संकुल प्राचार्य महोदयों को प्रेषित करते हुए विवरण दिया गया है कि–

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र में लेख है कि शासन के द्वारा समय-समय पर बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है। परंतु संज्ञान में आया है कि कतिपय अशासकीय विद्यालय द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं करते हुए बगैर स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जा रहे है जो कि शासन के नियमों की अवहेलना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संकुल अंतर्गत आने वाले समस्त बोर्ड द्वारा संचालित शासकीय / अशासकीय विद्यालयों में बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं किया जाने हेतु निर्देशित करें। जिन शासकीय / अशासकीय विद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन विद्यालयों की नाम इस कार्यालय को मय प्रमाण पत्र प्रस्तावित किया जायें दोषी पाए जाने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही संधारित की जावेगी।

उक्त पत्र अनुसार बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र की विद्यार्थियों को प्रवेश देना अनुचित है ऐसी स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
आइये टीसी के संदर्भ में लोक शिक्षण संचनालय के पत्र भी अवलोकन करें।

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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों जिला मध्यप्रदेश को जारी किया गया है जिसका विषय है–
अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा जबरन टीसी न जारी करने संबंधी।
पत्र में आगे विवरण दिया गया है –
विषयांतर्गत मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकरण क्रमाक 7514/16 मे निर्देश जारी किये गये हैं कि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों को जबरन टीसी जारी न की जाये।

आगे कहा गया है –अतएव जिले की समस्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी करें कि उनके द्वारा छात्र-छात्राओं को जबरन टीसी जारी न की जाये। ऐसे प्रकरणों को सज्ञान में लिया जाए सम्बन्धित विद्यालय को सुनवाई का अवसर देते हुए मान्यता नियमों के प्रकाश में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखें एवं दिशा निर्देशों का अवलोकन करें।

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