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पदोन्नति का आधार (नियम 4 की सारगर्भित जानकारी) : योग्यता बनाम वरिष्ठता | मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025


पदोन्नति का आधार (नियम 4 की सारगर्भित जानकारी) : योग्यता बनाम वरिष्ठता | मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025

जानें कि किस पद पर किस आधार पर होगी पदोन्नति – "योग्यता-सह-वरिष्ठता" और "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" का पूरा विवरण

नियम 4: पदोन्नति का आधार

यह नियम यह तय करता है कि किस पद पर किस आधार पर पदोन्नति होगी। इसमें दो मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं, जो पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की रीढ़ हैं।


1. प्रथम श्रेणी → प्रथम श्रेणी (उच्च वेतनमान) पर पदोन्नति

आधार: योग्यता-सह-वरिष्ठता (Merit-cum-Seniority) – नियम 12

इस पद्धति में सर्वोच्च प्राथमिकता योग्यता (Merit) को दी जाती है। अर्थात, जो अधिकारी अपने वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (APAR/ACR) में अधिकतम अंक प्राप्त करता है, उसे पहले पदोन्नत किया जाता है – भले ही वह अन्य उम्मीदवारों से जूनियर हो

वरिष्ठता का उपयोग केवल तब किया जाता है, जब दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों। ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ (सीनियर) अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।

उदाहरण: यदि A (20 वर्ष सेवा, 14 अंक), B (18 वर्ष, 17 अंक) और C (15 वर्ष, 16 अंक) हैं, तो पहले B, फिर C, फिर A को पदोन्नति मिलेगी – योग्यता के आधार पर, वरिष्ठता के अनुसार नहीं।

कारण: उच्च पदों पर प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए योग्यता को तरजीह दी जाती है।


2. अन्य सभी पदों पर पदोन्नति

आधार: वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Seniority-cum-Suitability) – नियम 11

इस पद्धति में सर्वोच्च प्राथमिकता वरिष्ठता (Seniority) को दी जाती है। अर्थात, सबसे सीनियर अधिकारी को पहले पदोन्नति हेतु विचारण सूची में रखा जाता है।

परंतु पदोन्नति तभी होगी, जब वह अधिकारी उपयुक्त (Suitable) पाया जाए – अर्थात उसके APAR/ACR में न्यूनतम निर्धारित अंक हों और उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

यदि कोई सीनियर अधिकारी अनुपयुक्त पाया जाता है, तो अगले वरिष्ठ अधिकारी को मौका दिया जाता है। इस प्रकार अयोग्य को पदोन्नति नहीं दी जाती, चाहे वह कितना भी सीनियर हो।

उदाहरण: यदि X (सबसे सीनियर) अनुपयुक्त पाया जाता है, तो Y (दूसरे स्थान का) को मौका दिया जाएगा, और यदि Y भी अनुपयुक्त है, तो Z को, और इसी प्रकार आगे।

कारण: मध्यम एवं निचले स्तर के पदों पर अनुभव और निरंतरता (Continuity) अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है, किंतु अनुपयुक्तता को नजरअंदाज नहीं किया जाता।


सारांश तालिका (तुलनात्मक दृष्टि)

पदोन्नति का प्रकार आधार संबंधित नियम
प्रथम श्रेणी → प्रथम श्रेणी (उच्च वेतनमान) योग्यता-सह-वरिष्ठता नियम 12
अन्य सभी पद (Class II→II उच्च, III→II, IV→III, आदि) वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता नियम 11

नियम 4(3) – दोनों प्रकार के लिए समान प्रावधान

नियम 4(3) स्पष्ट करता है कि –
वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता हेतु नियम 11 के सभी उपबंध लागू होंगे, तथा योग्यता-सह-वरिष्ठता हेतु नियम 12 के सभी उपबंध लागू होंगे।
शेष सभी नियम (जैसे रिक्ति गणना, APAR मूल्यांकन, प्रतीक्षा सूची, सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया आदि) दोनों प्रकार की पदोन्नतियों पर समान रूप से लागू होंगे।


एक पंक्ति में सारांश

"उच्च पदों पर योग्यता को तरजीह, बाकी सब जगह वरिष्ठता को तरजीह – परंतु दोनों जगह अनुपयुक्त को पदोन्नति नहीं।"


अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख/जानकारी मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के असाधारण राजपत्र के अध्ययन एवं सारांशीकरण पर आधारित है। यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है तथा इसे किसी कानूनी सलाह या आधिकारिक व्याख्या के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

इसमें दी गई सभी सामग्री मूल राजपत्र के अनुसार सही एवं अद्यतन है, फिर भी उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व संबंधित विभाग/प्राधिकारी से आधिकारिक पुष्टि अवश्य प्राप्त करें।

इस जानकारी के उपयोग से होने वाली किसी भी त्रुटि, चूक या कानूनी परिणाम के लिए लेखक/प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होगा। यह अस्वीकरण समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

स्रोत: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग – राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 जून 2025

लेख का सारांश:
मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का नियम 4 पदोन्नति के दो आधार निर्धारित करता है। प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी (उच्च वेतनमान) पर पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" (नियम 12) से होगी, जिसमें योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य सभी पदों पर "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" (नियम 11) लागू होगी, जिसमें वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अगले सीनियर को मौका दिया जाता है। शेष नियम दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।
विषय क्षेत्र: सरकारी सेवाएं, पदोन्नति नियम, मध्यप्रदेश लोक सेवा, प्रशासनिक सेवाएं, नियम 4, योग्यता-सह-वरिष्ठता, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता
जानकारी का स्रोत: मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 – असाधारण राजपत्र (भोपाल, दिनांक 19 जून 2025), सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

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