2021-22 में शालाओं रिक्तियों से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल, दिनांक 15/9/2021 के आदेशानुसार स्थानांतरण नीति 2021-22 के अन्तर्गत जारी स्थानांतरण के संबंध में कहा गया है कि–
1. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2021-22 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 31.08.2021 तक एज्यूकेशन पोर्टल के माध्यम से शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण आदेश पोर्टल में प्रदर्शित रिक्त पदों के आधार पर जारी किये गये हैं।
दिशानिर्देश में आगे कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय शालाओं में पोर्टल पर पद रिक्त होने के कारण स्थानांतरण आदेश जारी हुये थे। किन्तु जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उनमें पद रिक्त नहीं होने की जानकारी दी गई है।
2. जिन शालाओं में पद रिक्त नहीं होने से शिक्षक संवर्ग स्थानांतरित होकर उपस्थित हो गये है, उन शिक्षकों को जिले की अन्य रिक्त पद वाली शालाओं में से किसी एक शाला की संबंधित लोक सेवक से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थापना कर सकेगें।
यदि एक ही रिक्त पद वाली शाला में एक से अधिक शिक्षकों द्वारा सहमति दी जाती है तो
निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित किये जाने संबंधी जानकारी दी गई है।
(i) गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोक सेवक।
(ii) विकलांग लोक सेवक।
(iii) विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला।
उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में वरीयता प्रदान की जायेगी तथा समस्त प्राथमिकताएँ समान होने पर नियुक्ति में वरिष्ठ लोक सेवकों को वरीयता दी जायेगी। पत्र के माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है।
आगे कहा गया है कि ये निर्देश केवल शिक्षक संवर्ग हेतु दिनांक 31.08.2021 तक जारी स्थानांतरण आदेशों के संदर्भ में स्थानांतरित शाला में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में ही लागू होगें।
नीचे दिये गये 'लोकशिक्षण संचनालय' के पत्र का अवलोकन करें।
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RF Temre
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R F Temre
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Kalamsingh
Posted on October 21, 2021 06:10PM
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