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सत्र 2022-23 में गणवेश प्रदाय - शासकीय शालाओं में अध्ययरनत  कक्षा 1 से 8 तक छात्र-छात्राओं को || Uniform distribution year 2022-23


सत्र 2022-23 में गणवेश प्रदाय - शासकीय शालाओं में अध्ययरनत कक्षा 1 से 8 तक छात्र-छात्राओं को || Uniform distribution year 2022-23

उप शीर्षक:
राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 11 मार्च 2022 के अनुसार सत्र 2022-23 में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश से प्रदाय किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 11 मार्च 2022 के अनुसार सत्र 2022-23 में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश से प्रदाय किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। पत्र में जो विवरण दिया गया है, वह निम्नानुसार है-

1. विगत सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालयों में अध्ययरनत् छात्र-छात्राओं (कक्षा 1 से 8 तक) को गणवेश प्रदाय हेतु जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला बाल विकास विभाग एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह की क्षमता निर्धारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2. सत्र 2022 - 23 में स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय हेतु निम्नानुसार प्रारंभिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाने के सम्बंध में जानकारी दी गई है।

(i) सत्र 2022-23 के लिये स्व-सहायता समूह की क्षमता का निर्धारण कर लिया जाये जिन जिलों अथवा विकासखण्ड में स्व-सहायता समूह समर्थ नहीं है उन जिलों के लिये छात्र-छात्राओं / पालकों के खाते के माध्यम से गणवेश की राशि प्रदान की जाएगी।

(ii) स्वसहायता समूह की क्षमता के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाए कि उनके द्वारा सत्र 2020-21 में गणवेश प्रदाय की स्थिति कैसी थी तथा गणवेश तैयार करने हेतु संसाधानों की उपलब्धता क्या थी? स्व-सहायता समूह के माध्यम से स्टैण्डर्ड साईज की गणवेश का आंकलन करा लिया जाये अर्थात-

(iii) कक्षा 1 से 8 तक की बालक एवं बालिकाओं को किस साइज की गणवेश तैयार करना होगी उसका सैम्पल प्राप्त कर लिया जाये।

(iv) शालावार नामांकन का सत्यापन विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के माध्यम से कराया जायेगा।

(v) म.प्र. शासन के संदर्भित पत्रानुसार गणवेश का कलर एवं डिजाइन का निर्धारण किया जायेगा।

(vi) सत्र 2020-21 के अनुसार ही समस्त कार्यवाही SHG जीविका पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी गणवेश का कय आदेश स्व-सहायता समूह के नियंत्रण कर्ता विभाग के निर्णय अनुसार उनके जिला / विकासखण्ड के अधिकारियों द्वारा जारी किया जायेगा।

(vii) स्व-सहायता समूह को प्रारंभिक तैयारी हेतु 75 प्रतिशत की राशि अग्रिम उपलब्ध करायी जायेगी शेष 25 प्रतिशत की राशि गणवेश प्रदाय के उपरान्त तय होगी स्व-सहायता समूह के द्वारा तीन माह की समय-सीमा में गणवेश तैयार कर शाला प्रबंध समिति को प्रदाय की जायेगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र में उपरोक्त अनुसार गणवेश से प्रदाय से सम्बन्धित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए RSK के पत्र का अवलोकन करें।

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