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सीधी भर्ती आयु सीमा में छूट (Age Relaxation) शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता


सीधी भर्ती आयु सीमा में छूट (Age Relaxation) शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता

उप शीर्षक:
आयु सीमा में छूट हेतु परिपत्र 13 जनवरी 2016 में [म. प्र. सा. प्र. वि. क्र. सी 3-8/ 2016/3-एक दि. 12 मई 2017] द्वारा और संशोधन किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आयु सीमा बाबत् (अधिकतम) परिपत्र 13 जनवरी 2016 में [म. प्र. सा. प्र. वि. क्र. सी 3-8/ 2016/3-एक दि. 12 मई 2017] द्वारा और संशोधन किये गये हैं। पत्र विवरण इस प्रकार है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण संदर्भित पत्र विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 एवं 20 नवम्बर, 2012.

संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 के पैरा - 4 की तालिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

क्र. आवेदक मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्षों में) मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा (वर्षों में)
1. पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) 40 35
2. पुरुष आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) 45 35
3. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग) 45 35
4. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय / निगम/ मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक 45 35
5. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) 45 35
6. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय / निगम / मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) 45 35
7. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) 45 35

शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 730/1182/1/(3)/73 दिनांक 29-11-73 सहपठित क्र.सी. 3/29/81/8/1 दिनांक 11-11-91 द्वारा नियुक्ति के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार है -

(1) वर्ष 1962 एवं पश्चात् के भारत के विरुद्ध हुए युद्ध में अपंग हुए सैनिक।
(2) वर्ष 1962 एवं पश्चातवर्ती भारत के विरुद्ध हुए युद्ध में मृत सैनिकों के परिवार के आश्रित व्यक्ति।
टीप - एक परिवार में अधिकतम दो आश्रित व्यक्ति नियुक्त हो सकते हैं।
(3)भूतपूर्व सैनिकों को।
(4) निर्वाचन कार्यालय के अतिशेष कर्मचारी।

(5) अतिशेष कर्मचारी, बंधक मजदूर, भूमि सैनिक (जनगणना एवं निर्वाचन के कर्मचारी सम्मिलित किये गये हैं। इनमें जनगणना के अतिशेष कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
(5) नर्मदा घाटी परियोजना में डूब से प्रभावित विस्थापित परिवार के एक सदस्य को।
(6) विकलांग (दिव्यांग) व्यक्ति।
[क्रमांक एफ-9-3/2000/आ. प्र. / एक. भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2009]

(7) कार्यभारित या आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी।
(8) राष्ट्रीय छात्र सेना के डी. एवं सी. प्रमाण पत्र धारी उम्मीदवार को।
(9) बर्मा (म्यांमार) और सीलोन (श्रीलंका) से आये भारतीय नागरिकों को।

टीप - म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.सी. /3/102/92/3/1 दिनांक 2-1-93 द्वारा नक्सलवादियों से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों के पुत्र-पुत्रियों को शासकीय सेवा में भरती के समय प्राथमिकता दी जावे जिनके सदस्य नक्सलवादियों के हाथों मारे गये हों या गम्भीर रूप से घायल हुए हों।

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