
कौनसे मतपत्र वैध एवं कौनसे अवैध होते हैं || चित्र सहित उदाहरण || त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन
अवैध मत
ऐसे मतपत्रों को प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जायेगा जिनमें मतदाता के द्वारा निम्नानुसार गतिविधि/क्रियाकलाप किया गया हो।
(1) चिह्न न लगना - ऐसे मत पत्र जिस पर मतदाता के द्वारा मतांकन का चिह्न (अर्थात घूमने वाले तीरों का चिह्न) न लगाया गया हो।
(2) चिह्न अधिक अभ्यर्थियों के सामने लगना - मतपत्र पर घूमते तीरों वाली सील का चिह्न दो या दो से अधिक अभ्यार्थियों के सामने (खण्ड में) लगा हुआ हो।
(3) शेडेड स्थान चिह्न बनाना - मतांकन का चिह्न (घूमते तीरों वाली सील का चिह्न) पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अंदर बना हो अर्थात चिह्न पूर्णतः छायाकृत (शेडेड स्थान पर लगा हुआ हो)।
(4) चिह्न अधिक अभ्यार्थियों के खाने में निकलना - घूमते तीरों की सील का निशान दो अभ्यर्थियों के बीच बने बॉर्डर पर दो या दोनों या अधिक अभ्यार्थियों के खाने में निकलता हो।
(5) पहचान हेतु बनाया गया चिह्न - मतदाता के द्वारा बैलेट पेपर के अंदर ऐसी लिखावट या चिह्न का बनाया जाना जिससे मतदाता को पहचान निश्चित हो। अर्थात उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख हो जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता हो।
(6) बनावटी मतपत्र - ऐसा मतपत्र जो बनावटी मतपत्र हो।
(7) मतपत्र को क्षतिग्रस्त या विकृत करना - मतपत्र को इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत कर दिया गया हो जिससे असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती हो।
(8) भिन्न अनुक्रमांक या परिकल्प - वह मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांकों से भिन्न अनुक्रमांक या परिकल्प (डिजाईन) से भिन्न परिकल्प का हो।
(9) सुभेदक मोहर एवं हस्ताक्षर न होना - ऐसे मत पत्र जिस पर सुभेदक मोहर न लगी हो और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो।
(10) भिन्न चिह्न का प्रयोग - बैलेट पेपर पर मत देने के प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात दी गई घूमने वाले तीरों की मोहर) से भिन्न (हटकर/अलग) उपकरण या युक्ति से चिह्न लगाया गया हो। अर्थात घूमते तीरों वाली सील के अतिरिक्त किसी अन्य चीज द्वारा चिन्ह लगाया गया हो।
टीप - किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि यह खण्ड (8) या खण्ड (9) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है, तो ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुए इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जायेगा। उदाहरणार्थ निम्न मतपत्रों के चित्रों का अवलोकन करें।
वैध मत
ऐसे मत पत्र जिसमें जानबूझकर कोई अवांछनीय नहीं गतिविधि न की गई हो। मतदाता के द्वारा निम्नानुसार चिह्न लगाया गया हो तो ऐसे मतपत्रों को प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जायेगा।
(1) एक ही खण्ड में अधिक चिह्न - किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक से चिह्न लगाये गए हों।
(2) अंशतः लगे चिह्न - एक ही अभ्यर्थी के खाने में चिह्न अंशतः लगा हो शेष भाग गायब हो।
(3) अतिरिक्त चिह्न छायाकृत (शेडेड) में - एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक स्पष्ट चिह्न होने के अतिरिक्त छायाकृत (शेडेड) क्षेत्र में भी चिह्न लगाया गया हो।
(4) पृष्ठ भाग पर चिह्न - एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले (छायाकृत) स्थान में चिह्न लगा हो।
(5) मूल चिह्न की छाप का बनना - मूल चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है।
टीप - मूल चिह्न और उसकी छाप में अंतर - मूल चिह्न और उसकी छाप में अंतर करना आसान है। मूल चिह्न में तीरों की दिशा घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है। छाप में तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात् घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा में हो जाएगी। इस आधार पर छाप तथा मूल चिह्न में सरलता पूर्वक भेद किया जा सकता है।
(6) अन्य दाग धब्बा - घूमते तीरों वाली सील का चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है, परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के खाने में भी धब्बा बन गया हो।
(7) मतदान अधिकारी की भूल - मतपत्र के पीछे कोई सुभेदक मोहर और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि यह पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा कि गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई है तो ऐसे मत भी वैध होंगे।
(8) अंगूठे का निशान - मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया हो।
(9) खण्ड में कहीं भी मतांकन चिह्न - यदि मतदाता ने अभ्यर्थी के खण्ड में नाम, चित्र या अभ्यर्थी के खाने में कहीं भी घूमते तीरों वाला चिह्न लगाया हो तो वह वैध मत होगा।
(10) मत्रपत्र ठीक आकार न होना - मतदान केन्द्र में मतदाता को जारी करते समय मतपत्र को अधपन्ने से अलग करने में हुई असावधानी के कारण मत्रपत्र ठीक आकार का न होने पर मतपत्र वैध जाएगा। उदाहरणार्थ निम्न मतपत्रों के चित्रों का अवलोकन करें।
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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R. F. Tembhre
(Teacher)
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