मध्यान्ह भोजन सत्र 2022-23 हेतु शिक्षकों, स्व-सहायता समूह एवं रसोइयों के लिए कार्य || Mid Day Meal 2022-23
सत्र प्रारम्भ होने के दो दिवस पूर्व (17 जून 2022 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ) शाला परिसर एवं किचिन शेड की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करना। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य करना आवश्यक है-
शिक्षकों हेतु
(i) किचिन शेड की पुताई की व्यवस्था।
(ii) किचिन शेड की बाहरी दीवार पर मेनू और मोनो लिखवाना।
(iii) किचिन शेड की बाहरी दीवार पर सीएम हेल्पलाइन नंबर लिखवाना।
(iv) किचिन शेड की बाहरी दीवार पर स्वसहायता समूह का नाम, रसोईया का नाम लिखवाना।
उक्त जानकारी अनिवार्यतः सहज दृश्य स्थान पर पेंट करवाना होगा।
रसोइयों का दायित्व
शालाओं में खाना बनाने वाले बर्तनों एवं परोसने वाले बर्तनों की साफ-सफाई करना। किचन शेड की सफाई करना।
स्व-सहायता समूह के दायित्व
(1) यदि शाला में पूर्व माहों का किसी भी प्रकार का सूखा खाद्य पदार्थ संरक्षित किया गया है, उक्त खाद्य पदार्थ को हटा दिया जाना होगा।
(2) तैयार किये जाने वाले भोजन के लिए सूखा खाद्य पदार्थ (तेल, मसाले, दाले, चावल, गेहूँ) उच्च गुणवत्ता युक्त एवं एगमार्क ब्राण्ड वाले होना चाहिए।
उक्त निर्देश प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के आदेश क्रमांक //22/वि- 9 पीएम पोषण / 2022/8-153. भोपाल, दिनांक 13/06/2022 शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की लक्षित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पीएम पोषण के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पीएम पोषण अन्तर्गत प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं में विद्यार्थियों को दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रूचिकर भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार प्रदाय किया जाता है।
संदर्भित आदेश के माध्यम से प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में 1 मई 2022 से 16 जून 2022 तक विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 जून 2022 से शैक्षणिक दिवसों के आधार पर प्रत्येक लक्षित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं एवं मदरसों के विद्यार्थियों को निर्धारित साप्ताहिक मेनू अनुसार गर्म एवं रूचिकर व स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
आगे कहा गया है कि उक्त संबंध में पीएम पोषण के नियम, गाईडलाइन एवं कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुए उपरोक्तानुसार निर्देशों से समस्त संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों को अवगत कराते हुए निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देश का अवलोकन करें।
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1. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति का फॉर्म की प्रविष्टियाँ
2. जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज।
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(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
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R F Temre
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(संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिये गए विडियो को देखें।)
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