SMC गठन || वंचित एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित परिवार || Vanchit avam Kamjor Varg ke Parivar
विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति (SMC) गठन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें वंचित एवं कमजोर वर्ग के पालकों के प्रतिनिधित्व किए जाने से संबंधित जानकारी दी गई है। वंचित एवं कमजोर वर्ग के पालकों के प्रतिनिधित्व गणना के बारे में बताया गया है।
वंचित समूह / कमजोर वर्ग के पालकों के प्रतिनिधित्व की गणना–
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि– दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में किए गये संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि समिति में पालक / अभिभावक सदस्यों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के पालक /अभिभावक का प्रतिनिधित्व, शाला में बच्चों के कुल नामांकन में इस समूह / वर्ग के नामांकन के प्रतिशत के अनुपात में होगा। राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल होने वाले पालक / बच्चों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "1-अ" अनुसार है।
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वंचित एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित परिवार "परिशिष्ट- 1-अ के अनुसार–
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल परिवारों की जानकारी–
(क). वंचित समूह
1 अनुसूचित जाति
2 अनुसूचित जनजाति
3 वन भूमि के पट्टाघारी परिवार
4. विमुक्त जाति
5. निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
6. एचआईवी ग्रस्त या प्रभावित बच्चे
(ब). कमजोर वर्ग
1. बी.पी.एल. कार्ड/ अंत्योदय कार्ड धारी
2 अनाथ बच्चे
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आशा है, उपरोक्त जानकारी परीक्षार्थियों / विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं परीक्षापयोगी होगी।
अधिक जानकारी के लिए नीचे के विडियो को देखें।
धन्यवाद।
RF Temre
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(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
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