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नवीन जानकारी एवं हुए संसोधन ― लोकसभा निर्वाचन 2024 | निर्वाचन कार्य, प्रपत्रों एवं सामग्री से संबंधित जानकारी

लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न करने के लिए चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, प्रशिक्षण जानकारी एवं जारी की गई पीपीटी के माध्यम से जानकारी का संग्रह नीचे सार स्वरूप दिया जा रहा है―

(1) मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर मतदान दिवस के पूर्व EVM मशीन को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखना है।

(2) माकपोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रारम्भ करने के 90 मिनट पूर्व अर्थात 5:30 प्रातःकाल प्रारंभ किया जाना है।

(3) माकपोल की पर्चियों के पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर होने के बाद काले लिफाफे मे रखकर सील्ड करना है।

(4) माकपोल के समय CU, BU, VVPAT में से जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसे ही बदला जायेगा।

(5) माकपोल और वास्तविक मतदान के समय मशीनों (CU, BU, VVPAT) को एक ही स्थान पर रखा जाना है।

(6) माकपोल की 50 स्लीप एवं VVPAT टेस्ट स्लीप को एक साथ सील लगाकर एवं PO के हस्ताक्षर के पश्चात् सील्ड करना अनिवार्य है।

(7) माकपोल के समय ध्यान रखना आवश्यक है―
1. 50 वोट डालना अनिवार्य है।
2. नोटा सहित प्रत्येक अभ्यार्थी को 1 वोट डालना अनिवार्य है।
3. 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है किंतु 50 से कम न हों।
4. प्रत्येक अभ्यार्थी को समान वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(8) वास्तविक मतदान के समय BU अथवा CU खराब होने पर पूरी मशीन बदली जायेगी और प्रत्येक अभ्यार्थी को एक-एक वोट डालकर मॉकपोल किया जायेगा।

(9) वास्तविक मतदान के समय VVPAT खराब होने पर सिर्फ VVPAT को बदला जायेगा किंतु मॉकपोल नहीं किया जायेगा।

(10) माकपोल के बाद और वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने पर प्रथम मतदाता के वोट देने के पहले पीठासीन और P1 अधिकारी CU को चैक करेंगे एवं मतदाता रजिस्टर 17 A के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे―
"सीयू में कुल मतो की जाँच की गई और शून्य पाये गये"।

(11) मतदान के दौरान CU और VVPAT की बैटरी बदली जा सकेगी।

(12) वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने के कारण मॉकपोल किया जाता है तो मॉकपोल स्लीप के काले लिफाफे पर लिखा जायेगा
"EVM-VVPAT के पूरे सैट के प्रतिस्थापना के मामले मे किये गये मॉकपोल से संबंधित VVPAT पेपर स्लीप"।

(13) पीठासीन की डायरी मे नवीन बिन्दु B जोड़ा गया है जिसमे पाँच कालम है ―
1. सरल कमांक।
2. नाम और पद विजिट अधिकारी (DEO, RO, ARO, SO) आदि।
3. विजिट का समय।
4. मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण (शांति पूर्वक, कोई घटना आदि।)
5. विजिट के समय मतदान संख्या i. 17-A के अनुसार।
ii. EVM के अनुसार

(14) संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी मतदान केन्द्र पर मतदान एजेन्ट बन सकता है। यदि उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र का कोई मतदाता इस हेतु उपलब्ध न हो तो।

(15) ग्राम पंचायत प्रधान / सरपंच / पंचो, प्रार्षदो, नगर निगम या नगरपालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(16) मतदान अभिकर्ताओं को 3:00 बजे के बाद ही मतदान केन्द्रो से बाहर जाने एवं पुनः अन्दर आने अनुमति दी जा सकती है।

(17) मतदान दलों को प्राप्त सामग्री―
1. विभिन्न फार्म (प्रारूप) की बुकलेट।
2. कलर कोड लिफाफों के सेट।
3. शेष मतदान सामग्री कॉटन बेग (कपड़ें की थैली) मे दी जायेगी।

(18) लिफाफे एवं कलर कोड― 1. पहला लिफाफा सफेद रंग का (सांविधिक या परिनियत)―
(EVM Paper, अभिलिखित मतों का लेखा 17 'C', पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 01, 02, 0,3 VVPAT पेपर पर्चियाँ वाला काले रंग का लिफाफा।)
2. दूसरा लिफाफा सफेद रंग का (सांविधिक या परिनियत)―
(स्कुटनी प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर (17 A), अंधे शिथलांग मतदाताओं की सूची (14 A), विजिट शीट।) 3. तीसरा लिफाफा सफेद रंग का (सांविधिक या परिनियत)―
(सांवधिक लिफाफे संख्या 05)
4. चौथा लिफाफा पीले रंग का (असांविधिक या अपरिनियत)―
(असांवधिक लिफाफे संख्या 11)
5. पाँचवा लिफाफा खाकी (भूरा) रंग का (असांविधिक या अपरिनियत)―
(पीठासीन अधिकारी की निर्देर्शिका, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड) 6. छटवाँ लिफाफा नीले रंग का (असांविधिक या अपरिनियत)―
(धातु की सील एरो कास मार्क रबर स्टाम्प अन्य।)
अप्रयुक्त प्रपत्र अमिट स्याही रखने वाला कप 1

(19) सांविधिक (परिनियत) प्रपत्र कुल 06 है ―
1. मतदाता रजिस्टर 17-A
2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17-B
3. मतपत्र लेखा प्रारूप 17-C
4. प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ।
5. अभ्याक्षेपित मतो की सूची प्रारूप 14
6. अंधे शिथलांग मतदाता की सूची प्रारूप 14-A

(20) मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रमाण पत्र कुल 5 हैं―
1. मॉकपोल का प्रमाण पत्र।
2. मॉकपोल के समय कोई यूनिट बदलने का प्रमाण पत्र। (यदि खराब हुई हो।)
3. CU एवं VVPAT की बैटरी बदलने का प्रमाण पत्र। (यदि बदली गई हो।)
4. वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने का प्रमाण पत्र। (यदि बदली गई हो।)
5. मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का प्रमाण पत्र।

(21) डाक मतपत्र अब डॉक से नहीं आयेंगे बल्कि उन्हे सुविधा केंद्र (फैसेलिटेंशन सेंटर) पर जमा कि जायेंगे जो प्रशिक्षण स्थल एवं सामग्री प्राप्ति स्थल पर बनायें जायेंगे। सिर्फ ETPBS (सर्विस वोटर्स के लिये) डाक से भेजे जायेगें।

(22) पिक पेपर सील CU पर पहले से ही RO द्वारा हस्ताक्षरयुक्त सील्ड होगी जिसके दोनों भागों के नम्बर समान होगें।

(23) ग्रीन पेपर सील CU के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड करने हेतु A भाग को सामने रखते हुये पहले A- भाग को चिपकायें एवं उसके उपर B भाग को इस प्रकार चिपकाएँ की सील का नम्बर दिखाई दें।

(24) प्राक्सी मतदाता होने पर 17-A रजिस्टर के कालम दो में प्राक्सी मतदाता का सरल कमांक एवं P.V. अंकित करना होगा।

(25) पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर "आल वुमन बूथ" कर दिया गया है।

(26) अभ्याक्षेपित (चॅलेंज) की राशि दो रूपये की रसीद कटवाना होगा।

(27) मतदाताओं को अपने मतदान केन्द्र के बारें मे जानने की सुविधा प्रदान करने के लिये PVS (Photo Voter Slip) फोटो मतदाना पर्ची के स्थान पर VIS (Voter Information Slip) 'मतदाता सूचना पर्ची' प्रदान की जायेगी।

(28) दृष्टि बाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं के साथ AVIS (Accessible Voter InformationSlip) सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जायेगी।

(29) VIS (मतदाता सूचना पर्ची) को मतदान के लिये अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(30) पोस्टल बेलेट में सर्विस वोटर सेंटर के लिये अभ्यर्थी का नाम फोटो एवं पार्टी का नाम होगा। चुनाव चिन्ह नहीं। अन्य श्रेणी के लिये अभ्यर्थी का नाम फोटो एवं चुनाव चिन्ह होगा। पार्टी का नाम नहीं होगा।

(31) खराब युनिट होने पर―
"Mock Poll Replaced" का स्टीकर अनिवार्यतः लगाया जायेगा।

(32) i. मॉकपोल के समय खराब यूनिट व प्रमाण पत्र सेक्टर आफिसर अपने पास रख लेंगे।
ii. मतदान के समय यदि यूनिट खराब होती है तो खराब यूनिट पीठासीन के पास रहेगी एवं प्रमाण पत्र सेक्टर आफिसर के पास रहेगा।

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I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

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