नवीन संशोधन कौनसे हुए हैं? मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 || Changes in Assembly Election 2023
EVM टेस्टिंग में बदलाव― मतदान से एक दिवस पूर्व मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर जब सामग्री प्राप्त होगी उस समय सामग्रियों का मिलान तो किया जाएगा किंतु EVM (CU, BU एवं VVPAT) को आपस में जोड़कर एवं संचालित करके नहीं देखा जायेगा। केवल CU को ऑन कर बैटरी लेवल आदि को ही चेक किया जाएगा। BU की सीलिंग देखी जाएगी एवं VVPAT की पीछे की नॉब को चेक किया जाएगा कि वह ट्रांसपोर्टिंग मोड अर्थात आड़ी स्थिति में है या नहीं। मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद भी मतदान दिवस के पूर्व EVM मशीन को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखा जायेगा। मतदान दिवस के दिन मॉकपोल के समय ही EVM (CU, BU एवं VVPAT) को आपस में निर्देशानुसार जोड़कर मॉकपोल प्रारंभ किया जाएगा।
मॉकपोल का समय― मॉकपोल कि प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के 90 मिनिट (1.5 घंटा) पूर्व से प्रारंभ होगा। क्योंकि मतदान 7:00 AM से प्रारंभ होगा ऐसी स्थिति में मॉकपोल प्रातः 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। यदि समय पर एजेंट नहीं पहुँचते हैं तो 15 मिनट का इंतजार किया जाएगा। फिर भी अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो मतदान अधिकारी मॉकपोल की प्रक्रिया (5:45 AM पर) प्रारंभ कर देंगे।
मॉकपोल में वोटिंग― मॉकपोल में मतों की संख्या 50 से कम नहीं होना चाहिए। अधिक होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को समान मत देना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वि.स. क्षेत्र में 12 अभ्यर्थी और एक NOTA है तो प्रत्येक को चार-चार मत देना चाहिए क्योंकि 50 से कम मत नहीं होना चाहिए। इस तरह कुल मतों की संख्या 52 हो सकती है।
मॉकपोल की VVPAT से प्राप्त पर्चियों की सीलिंग― मॉकपोल होने के पश्चात VVPAT से प्राप्त की गई पर्चियों के पीछे मॉकपोल की सील व पीठासीन के हस्ताक्षर होने के बाद काले रंग के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर दिया जायेगा।
मॉकपोल की कम से कम 50 या इससे उपर पर्चियाँ एवं 07 VVPAT टेस्ट पर्चियों को एक साथ सील लगाकर एवं PO के हस्ताक्षर के पश्चात् सील्ड करना अनिवार्य है।
नोट― वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने के कारण मॉकपोल किया जाता है तो मॉकपोल स्लीप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा "EVM VVPAT के पूरे सेट के प्रतिस्थापना के मामले में किए गये मॉकपोल से संबंधित VVPAT पेपर स्लीप"।
खराब EVM यूनिट को बदलना― यदि EVM यूनिट में से कोई मॉकपोल या वास्तविक मतदान के समय खराब होती है तो―
→ मॉकपोल के समय जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसे ही बदला जायेगा।
→ वास्तविक मतदान के समय BU अथवा CU खराब होने पर पूरी मशीन बदली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को एक-एक वोट डालकर मॉकपोल भी किया जाएगा।
→ वास्तविक मतदान के समय VVPAT खराब होने पर सिर्फ VVPAT को बदला जाएगा और मॉकपोल नहीं किया जाएगा।
→ यदि EVM में से कोई यूनिट खराब होती है तो खराब यूनिट पर "Mock poll Replacead" का स्टीकर लगाया जाना चाहिए।
→ विशेष मॉक पोल के समय खराब यूनिट व प्रमाण-पत्र सेक्टर ऑफिसर अपने पास रखेंगे।
→ मतदान के समय खराब यूनिट पीठासीन के पास रहेगी एवं प्रमाण- यह सेक्टर ऑफिसर के पास रहेगा।
CU, BU एवं VVPAT का स्थान― मतदान स्थल (बूथ) पर मॉकपोल तीनों मशीनों (CU, BU एवं VVPAT) को एक साथ रखकर नहीं किया जायेगा बल्कि मॉकपोल हो या वास्तविक मतदान उस अवधि में CU, BU एवं VVPAT को यथास्थान रखा जायेगा। मॉकपोल के समय मतदान अधिकारी मशीनों के समक्ष खड़े रहकर पूर्ण सजगता के साथ मॉकपोल की प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे।
वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के तुरंत पहले― मॉकपोल समाप्ति के बाद और वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर (प्रथम मतदाता के मतदान से ठीक पहले) पीठासीन और P-1 अधिकारी CU को चैक करें एवं मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17- A) के प्रथम पृष्ठ पर लिखें― "Control Unit (CU) में कुल मतों की जाँच की गई और शून्य पाए गये।"।
CU या VVPAT की बैटरी बदलना― वास्तविक मतदान के दौरान यदि CU या VVPAT की बैटरी low हो जाती है तो मतदान के दौरान भी CU या VVPAT की बैटरी बदली जा सकेगी।
विजिट अधिकारी की टीप― पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु 19-B जोड़ा गया है जिसमें पाँच कॉलम है―
i. सरल क्रमांक
ii. नाम और पद विजिट अधिकारी (DEO, RO ARO SO आदि।)
iii. विजिट का समय
iv. मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण (शांतिपूर्वक, कोई घटना आदि ।)
v. विजिट के समय मतदान संख्या
(क) 17 A के अनुसार ------ (ख) EVM के अनुसार -------
अभिकर्ता कौन-कौन हो सकेगा?― यदि किसी बूथ (मतदान केंद्र पर) उसी केन्द्र या पड़ौसी मतदान केन्द्र का कोई मतदाता अभिकर्ता हेतु उपलब्ध न हो तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता (एजेंट) बन सकता है।
टीप― (i) ग्राम पंचायत प्रधान / सरपंच/ पंच, पार्षद, नगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
(ii) मतदान अभिकर्ताओं (एजेंटो) को 3 घंटे के बाद भी मतदान केन्द्रों से बहार जाने एवं नवीन अभिकर्ता पुनः अन्दर आने अनुमति दी जा सकेगी।
मतदान दलों को प्राप्त सामग्री― मतदान दिवस की एक दिन पूर्व मतदान प्राप्ति स्थल से निम्न सामग्रियाँ प्राप्त होगी―
i. विभिन्न फार्म (प्रारूप) की बुकलेट।
ii. कलर कोड लिफाफों के सेट।
iii. शेष मतदान सामग्री जो कॉटन बेग (कपड़े की थैली) में दी जाएगी।
लिफाफे एवं उनके कलर कोड― मतदान दिवस की एक दिन पूर्व मतदान प्राप्ति स्थल से जो लिफाफे प्राप्त होंगे उनका विवरण इस प्रकार है―
(i) पहला लिफाफा सफेद रंग का (सांविधिक या परिनियत)
(ii) दूसरा लिफाफा सफेद रंग का (साविधिक या परिनियत)
(iii) तिसरा लिफाफा सफेद रंग का (सांविधिक या परिनियत)
(iv) चौथा लिफाफा पीले रंग का (असाविधिक या अपरिनियत)
(v) पाँचवा लिफाफा खाकी रंग का (असांविधिक या अपरिनियत)
(vi) छठवा लिफाफा नीले रंग का (असांविधिक या अपरिनियत)
प्रपत्रों की संख्या व प्रारूप क्रमांक― सांविधिक (परिनियत) प्रपत्र कुल-06 है―
(i) मतदाता रजिस्टर 17-A
(ii) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17-B
(iii) मतपत्र लेखा प्रारूप 17-C
(iv) प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ
(v) अभ्याक्षेपित मतो की सूची प्रारूप- 14
(vi) अंधे शिथिलांग मतदाता की सुची प्रारूप 14-A
पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्र― मतदान दिवस को पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की कुल संख्या 5 हो सकती है―
(i) मॉकपोल का प्रमाण पत्र।
(ii) मॉकपोल के समय कोई यूनिट बदलने का प्रमाण पत्र।
(iii) CU एवं VVPAT की बैटरी बदलने का प्रमाण पत्र।
(iv) वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने का प्रमाण पत्र।
(v) मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का प्रमाण पत्र।
CU की सीलिंग― पिंक पेपर सील CU पर पहले से ही RO द्वारा हस्ताक्षरयुक्त सील्ड होगी जिसके दोनो भागों के नंबर समान हों ये चैक कर लेना चाहिए। ग्रीन पेपर सील CU के रिजल्ट सेक्सन को सील्ड करने हेतु A- भाग को सामने रखते हुए पहले A- भाग को चिपकाएँ एवं उसके उपर B भाग को इस प्रकार चिपकाए की सील का नंबर दिखाई दे।
मतदाता सूचना पर्ची ― मतदाताओं को अपने मतदान केन्द्र के बारे में जानने की सुविधा प्रदान के लिए पूर्व निर्वाचन के समय जारी किए गए PVS ( Photo Voter Slip) फोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर VIS (Voter Information Slip) मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। इस VIS को दिखाकर कोई भी मतदाता मत देने का अधिकारी नहीं हो सकेगा बल्कि मतांकन हेतु EPIC या अन्य वैध दस्तावेज दिखाना होगा।
टीप― दृष्टि बाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं के साथ AVIS (Accessible voter information slip) सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी।
प्रॉक्सी मतदाता हेतु P.V. अंकन― प्रॉक्सी मतदाता होने पर 17- A रजिस्टर के कॉलम दो में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं P.V. अंकित करना है।
अभ्याक्षेपित मत हेतु रसीद की राशि― अभ्याक्षेपित मत (चेलेंज वोट) हेतु कोई अभिकर्ता यदि चैलेंज करता है तो उसे सबसे पहले ₹2 (दो रूपये) की रसीद कटवाना होगा।
पिंक बूथ का नाम परिवर्तन― पूर्व निर्वाचनों में महिलाओं के लिए बने पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर "ऑल वुमन बूथ" किया गया है।
जानकारी का स्रोत― विधानसभा निर्वाचन प्रशिक्षण हेतु जारी पीपीटी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज।
निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की लिंक्स👇
1. निर्वाचन संबंधित शब्दसंक्षेप उनके पूर्ण नाम एवं हिन्दी में अर्थ
2. डाक मतपत्र क्या है? डाक मतपत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
3. मतदान सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए
4. मॉक पोल के चरण या सही क्रम
5. VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा के में शिकायत
6. निर्वाचन संबंधित विशेष परिस्थितियाँ एवं उनका समाधान कैसे करें?
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P-1, P-2, P-3, P-4 के कार्य - त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन -2022
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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन P-1 के कार्य
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P-2, P-3, P-4 के कार्य
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मतदान दलों को प्राप्त होने वाली सामग्री की सूची।
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पीठासीन अधिकारी के दायित्व।
I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
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