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18 साल का होने के बाद भी कौन किन परिस्थितियों में मतदान (वोट देने) का अधिकारी नहीं है?


18 साल का होने के बाद भी कौन किन परिस्थितियों में मतदान (वोट देने) का अधिकारी नहीं है?

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इस लेख में 18 साल का होने के बाद भी कौन किन परिस्थितियों में मतदान (वोट देने) का अधिकारी नहीं है? की जानकारी दी गई है।

नीचे मत न दे सकने की परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है।

(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय (वर्तमान में) प्रविष्ट नहीं है, इस अधिनिमय में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित से सिवाय, उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार नहीं होगा।
उस प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा जिसका नाम किसी और निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय (वर्तमान समय पर) प्रविष्ट है और वह व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व (2) अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं (अयोग्यताओं) में से किसी के अध्यधीन (अन्तर्गत आता) है।

(3) कोई भी व्यक्ति सामान्य निर्वाचन में एक ही वर्ग के निर्वाचन में एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उस व्यक्ति के द्वारा किये गये मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत देने हेतु पात्र नहीं होगा चाहे उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत है। ऐसा व्यक्ति केवल एक बार ही मत देने का अधिकारी होगा और यदि वह ऐसे मत दे देता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सभी मत शून्य होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन (तड़ीपार) के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा की सजा के तहत हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, बशर्ते उस समय लागू किसी भी कानून के तहत निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति पर कुछ भी लागू नहीं होता है। बशर्ते यह भी की इस उपधारा के तहत वोट देने पर प्रतिबंध के कारण, कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया है, वह मतदाता नहीं रहेगा।

(6) किंतु प्राक्सी वोटर पर यह बात लागू नहीं होगी कि वह दो बार मतदान नहीं कर सकता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से जहाँ तक वह ऐसे मतदाता की ओर से प्रॉक्सी वोटर (प्रतिनिधि मतदाता) के रूप में मत देता है या प्रॉक्सी वोटर के रूप मे मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
लेखक
(Writer)
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