अंतर्जिला एवं अंतर्संभागीय स्थानांतरण हेतु शिथिलता || स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण
स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1053/1426862/2023/20–1 भोपाल दिनांक 17/07/2023 एवं संदर्भित विभाग के पत्र क्र. एफ 01-09/2022/201 भोपाल दिनांक 08.09.2022 के अनुसार शिक्षाविभाग में स्थानांतरण में शिथिलता का प्रावधान किया गया है। पत्र में जिन बिंदुओं का वर्णन किया गया है उनकी अक्षरशः जानकारी नीचे दी गई है।
1. स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति 2022 दिनांक 08.09.2022 को जारी की गई है। नीति की कंडिका 2.1 अनुसार प्रत्येक वर्ष स्थानांतरण नीति जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग वर्ष हेतु जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 14. 06. 2023 में शिथिलता की अवधि दिनांक 07. 07. 2023 तक रखी गई है जिसमें ऐसे विभाग जिनकी पृथक से स्थानांतरण नीति नहीं है उन विभागों के लिए विभागीय मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्रीगणों को स्थानांतरण के अधिकार किए गए है।
2. विभाग स्तर पर वर्तमान में उच्च पद पर प्रभार की कार्यवाही प्रचलन में होने से ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है किंतु मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों में *वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है―
2.1 विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए जिला संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड- 1, 2 एवं 3 एवं भृत्य) के लिए जिले के भीतर प्रशासकीय विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किये जा सकेंगे। प्रशासकीय स्थानातरण की कार्यवाही स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पद पर दिनांक 01.08.2023 से दिनांक 10.08.2023 की अवधि में की जा सकेंगी।
2.2 जिला संवर्ग के अंतर्जिला (एक जिले से दूसरे जिले) एवं संभागीय संवर्ग के अंतर्संभागीय (एक संभाग से दूसरे संभाग) मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानान्तरण विभागीय मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानान्तरण नीति 2022 प्रावधान अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कण्डिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किये जा सकेंगे।
2.3 स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.14 में शिथिलता प्रदान करते हुए नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अन्तर्जिला स्थानांतरण रिक्त पद को उपलब्धता के आधार पर किये जा सकेंगे।
2.4 स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अतंर्जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर्संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है।
2.5 वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया हेतु जारी की शालावार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।
2. 6 स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.8 में अधिकतम स्थानांतरण की सीमा को अधिकतम 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की सीमा में किया जाता है।
3. स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 में प्रावधानित है कि उत्कृष्ट विद्यालय / मॉडल स्कूल विद्यालयों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जायेंगी किंतु इस श्रेणी की शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.3 अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग में संभाग संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है, उन जिलों / संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।
4. उपर्युक्त कंडिका 2.1 से 2.6 तक शिथिलता वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगी। 2023 के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान लागू होगे।
स्रोत ― उक्त जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1053/1426862/2023/20–1 भोपाल दिनांक 17/07/2023 से ली गई है।
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(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
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