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प्रदेश योग आयोग का गठन || म.प्र. भोपाल || State Yoga Commission Madhya Pradesh


प्रदेश योग आयोग का गठन || म.प्र. भोपाल || State Yoga Commission Madhya Pradesh

उप शीर्षक:
योग के प्रति जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश योग आयोग का गठन किया जाता है।

1. योग आयोग का गठन - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश योग आयोग का गठन किया जाता है।

2. योग आयोग के गठन का उद्देश्य - योग आयोग का उद्देश्य यह है कि यह प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके।

3. योग आयोग के कर्तव्य -
(i) योग आयोग, योग से संबंधित योजना, योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेगा।
(ii) योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं / व्यक्तियों को सम्मानित करने एवं पुरस्कार हेतु चयन करेगा।
(iii) आवासीय एवं गैर आवासीय योग प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए योग करने हेतु प्रेरित करेगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा।

4. आयोग का पंजीयन - योग आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. मध्यप्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग - मध्यप्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग 'स्कूल शिक्षा विभाग' होगा।

6. आयोग की सरंचना - आयोग की सरंचना निम्नानुसार होगी-
(i) मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन (पदेन) - अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, (पदेन) - उपाध्यक्ष
(iii) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्था के निदेशक (पदेन) - सचिव
(iv) राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले अशासकीय सदस्य 05 सदस्य।
(v) आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति विका विभाग एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे।
(vi) आयोग में आवश्यकतानुसार नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, स्काउट गाईड एवं अन्य समूहों के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकेगा।
(vii) अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

7. अशासकीय सदस्यों को भत्ते एवं सुविधाएँ - अशासकीय सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए राज्य के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के समतुल्य भत्ते एवं सुविधाएँ देय होंगी।

8. योग आयोग को वेतन एवं अन्य खर्चों - योग आयोग को वेतन एवं अन्य खर्चों के लिए अनुदान दिया जायेगा, जिसके लिए योग आयोग का खाता एक राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा। इसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

9. आयोग का कार्यालय एवं पद संरचना - आयोग का कार्यालय एवं पद संरचना आयोग का एक स्वतंत्र कार्यालय शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में स्थापित होगा। आयोग की प्रशासनिक पद संरचना निम्नानुसार होगी-
1. पद - सचिव, पदेन निदेशक महर्षि संस्कृत संस्थान
2. संख्या -01
3. वेतनमान - ........
1. पद - मल्टीटास्किंग स्टाफ
2. संख्या -02
3. वेतनमान - आउट सोर्सिंग के माध्यम से।
1. पद - सुरक्षा एवं साफ-सफाई कर्मी
2. संख्या - आवश्यकतानुसार
3. वेतनमान - आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से

10. बाह्य सेवा प्राप्ति - आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार बाह्य स्त्रोतो से विषय विशेषज्ञ, व्यावसायिक सेवा एवं सलाहकार सेवा प्राप्त कर सकेगा। इस हेतु पारिश्रमिक एवं अन्य आनुषंगिक व्यय राज्य शासन, प्रशासकीय विभाग की सहमति से स्वीकृत कर सकेगा।

11. प्रशासकीय नियम - आयोग के सुचारू संचालन के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा नियम बनाये जायेगें।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्कूल शिक्षा विभाग के दिशानिर्देश का अवलोकन करें।

इन प्रकरणों 👇 के बारे में भी जानें।
1. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति का फॉर्म की प्रविष्टियाँ
2. जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज।



संबंधित जानकारी नीचे देखें।
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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