4 दिसम्बर से 23 फरवरी तक आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील || त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-49/ PN-02/2021 / तीन / 502 के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के संबंध में जानकारी दी गई है। पत्र में आगे विवरण दिया गया है–
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक- 04/12/2021 को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021 की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। आदर्श आचरण संहिता (संलग्न परिशिष्ट-दो में अंकित) त्रि-स्तरीय पंचायातों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जो दिनांक- 23/02/2022 तक प्रभावशील रहेगी।
राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता तैयार की गई है। आदर्श आचरण संहिता की 500 प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
इस तरह से इस पत्र में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखें एवं मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र का अवलोकन करें।
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