
महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) || Additional Casual Leave (CL) of 07 days to women employees
महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) देने के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल के दिनांक 05/07/2023 के दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।
पत्र में विवरण इस प्रकार है―
शासन के द्वारा जारी पत्र के विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।
नीचे मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल के 5 जुलाई2023 के पत्र का अवलोकन करें।
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आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
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Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
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